अब दिल्ली-एनसीआर में धड़ल्ले से चल सकेंगे
10 और 15 साल पुराने वाहन
नहीं कटेगा 10 हजार रुपए का चालान
नई दिल्ली। पंद्रह साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन चलाने को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के चालान नहीं करने की बात कही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वाहन मालिकों को बड़ी राहत महसूस होगी। बता दें कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर 10 हजार रुपए का चालान करने का प्रावधान किया गया था। यह नियम कुछ महीने पहले ही दिल्ली में लागू किया गया था। पंरतु केंद्र सरकार की यह अधिसूचना अगले साल यानि कि 2022 में लागू की जाएगी।
बढ़ाई गई रिन्यूवल फीस
बता दें कि अप्रैल 2022 से वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुरानी कारों के पंजीकरण के रिन्यूवल हेतु 5 हजार रुपए का भुगतान करना होगा,जिसके बाद उनका चालान नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले यह राशि बहुत कम थी, मगर इसे बढ़ाकर कई गुणा अधिक कर दिया गया है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्टे्रशन सार्टिफिकेट के रिन्यूवल को लेकर यह अधिकसूचना जारी की है। यह नया रूल नेशनल ऑटोमोबाईल स्क्रैपेज योजना का ही एक हिस्सा है, जिसे एनसीआर में लागू किया गया है। यह नोटिफिकेशन अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत फिटनेस प्रमाणपत्र में देरी होने पर प्रतिदिन पचास रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
केंद्र सरकार ने दी ये राहतें
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से अधिक पुरानी कार,बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए वर्तमान में वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को पूर्व की तुलना में तकरीबन 8 गुना ज्यादा शुल्क अदा करना होगा।
15 वर्ष पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का मौजूद शुल्क 600 है, लेकिन अब 5,000 रुपये देना होगा।
अधिसूचना में मिली राहत के तहत पुराने दोपहिया वाहन के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क 1,000 रुपये होग, जो वर्तमान है सिर्फ 300 रुपये था।
राहत के तहत 15 वर्ष पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र के लिए 12,500 अदा करने होंगे। जो पूर्व में 1,500 रुपये था। इसी तरह मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन के मामले शुल्क 10,000 रुपये होगा।
इसके अतिरिक्त आयातित बाइक और कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर 10,000 रुपये और 40,000 रुपये शुल्क के तौर पर देने होंगे।
पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाना चाहिए
गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने अपने अहम आदेश में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार स्क्रैप पालिसी लेकर आई है। इसके तहत 15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। व्यावसायिक वाहनों को जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित किया जा रहा है, वहीं निजी वाहनों के लिए यह समय 20 वर्ष है। उधर, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी वायु प्रदूषण के मद्देनजर हरकत में है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लोगों को अपने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर नहीं उतारने की हिदायत दी। अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाना चाहिए।cpcitymall