एनसीआर में पुराने वाहनों पर बैन, हरियाणा पुलिस 14 जिलों में चलाएगी जागरूकता अभियान
#चण्डी़गढ़_22सितमबर : एनसीआर में पुराने वाहनों पर बैन, हरियाणा पुलिस 14 जिलों में चलाएगी जागरूकता अभियान
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता/प्रवर्तन अभियान चलाएगी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता/प्रवर्तन अभियान चलाएगी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी।हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता/प्रवर्तन अभियान चलाएगी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी।