दूसरे की जमीन का मालिक बताकर उसे बेचने का सौदा

जबलपुर, । संजीवनी नगर पुलिस ने शातिर जालसाज बिल्डर बलराम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। स्वयं को दूसरे की जमीन का मालिक बताकर उसे बेचने का सौदा कर उसने एक युवक से सात लाख रुपये हड़प लिए थे। उसके खिलाफ संजीवनी नगर थाना में चैक बाउंस के 27 व धोखाधड़ी के चार आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। संजीवनी नगर थाना प्रभारी शोभना मिश्रा ने बताया कि गढ़ा निवासी श्रीयांश चक्रवर्ती ने बिल्डर पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से की थी। उन्होंने बताया कि श्रीयांश को आवासीय व व्यवसायिक प्रयाेजन के लिए जमीन खरीदनी थी। जून 2018 में उसका संपर्क बलराम उर्फ बल्लू पांडेय 32 वर्ष निवासी श्याम नगर गौतमगंज गढ़ा से हुआ था। बलराम ने उसे महाराणा प्रताप वार्ड परसवाड़ा स्थित तीन हजार वर्गफीट जमीन दिखाई। जमीन पसंद आने के बाद उसेन 400 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से उसे बेचने का अनुबंध किया। बलराम के संजीवनी नगर स्थित कार्यालय में हुए सौदे के बाद श्रीयांश ने बतौर अग्रिम उसे सात लाख रुपये दिए। जबकि भूखंड का सौदा 12 लाख रुपये में हुआ था। सात लाख लेने के बाद बलराम ने उसे आश्वासन दिया कि दो माह के भीतर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त कराते हुए वह जमीन की रजिस्ट्री कर देगा। अनुबंध की समय सीमा बीतने के बाद उसने कई बार बलराम से जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहा परंतु वह आनाकानी करने लगा। संंदेह होने पर बलराम ने अनुबंधित भूखंड का जायजा लेने पहुंचा तो वहां कुछ मकान बन चुके थे। इतना ही नहीं राजस्व रिकार्ड में उक्त भूखंड किसी और के नाम पर दर्ज मिला। श्रीयांश ने बलराम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की चेतावनी दी।भाई ने दिया आश्वासन फिर संपर्क खत्म : थाना प्रभारी ने बताया कि बलराम के भाई राजा पांडेय ने श्रीयांश को आश्वासन दिया था कि जल्द ही वह उसके सात लाख रुपये वापस कराएगा अथवा किसी और भूखंड की रजिस्ट्री करवा देगा। परंतु कई वर्ष बीत गए, श्रीयांश को न जमीन मिल पाई न ही उसके सात लाख रुपये लौटाए गए। जिसके बाद दोनों भाइयों ने श्रीयांश से संपर्क खत्म कर दिया। श्रीयांश उनके घर पहुंचता तो स्वजन कह देते कि वह कहीं गया है, अभी मुलाकात संभव नहीं।कई लोगों से कर चुका है ठगी : थाना प्रभारी ने बताया कि बिल्डर बलराम पांडेय शातिर ठग है। भूखंड बेचने के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुका है। ठगी की रकम चुकाने के लिए वह लोगों को बैंक चैक देता था। लोगों ने चैंक से रकम आहरण का प्रयास किया तो वे अनादरित हो गए। श्रीयांश की शिकायत पर उसके खिलाफ धारा 406, 420 के तहत एफआइआर दर्ज की गई है।