- रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई को अदालत से सुनाई चार साल की सजा व 15 हजार रूपये का जुर्माना
यमुनानगर, 5 अक्तूबर : थाने में रिश्वत लेने वाले फरकपुर थाना के तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई बलिंदर सिंह को कोर्ट ने चार साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । यह फैसला एडीशनल सेशन जज निधि बंसल की कोर्ट ने सुनाया है । बता दें फरकपुर निवासी मुकेश कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि मारपीट के एक केस में वह आरोपी था। इसकी जांच एएसआई बलिंदर सिंह कर रहा है। जांच में डीएसपी ने उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं पाए थे। वही उसकी पत्नी संगीता ने एक शिकायत बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को दी थी। जिसकी जांच बलिंदर सिंह के पास है। बलिंदर ने उसे कहा कि अगर उस मामले में कार्रवाई करनी है तो 20 हजारों रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। तब उसने कहा कि ?20000 बहुत ज्यादा है। तब एएसआई बलिंदर सिंह ने ?10000 मांगे। लेकिन वह उसे रिश्वत नहीं देना चाहता था। रिश्वत न देने पर उसने उसकी पत्नी द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। तब विजिलेंस ने एएसआई बलिंदर को पकडऩे के लिए प्लानिंग बनाई। मुकेश उसे थाने में रिश्वत के पैसे देने पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहीं पर पकड़ लिया था। 21 मई 2018 को विजिलेंस ने बलिंदर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा सात में केस दर्ज किया था।