CBI कोर्ट में यह भी चल रहा है केस, लालू की मुश्किलें और बढ़ेंगी?

झारखंड में चल रहे डोरंडा कोषागार से संबंधित अंतिम मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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  • सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत इस मामले के अन्य आरोपी आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात साल की सजा मिली है। सीबीआइ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र का आरोप है, ऐसे में सजा भी समान होनी चाहिए। सीबीआई ने इस मामले में लालू समेत छह अन्य आरोपियों को भी कम-से-कम 7 वर्ष कारावास की सजा देने की मांग की है। मामले में अभी हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है।
  • कुछ माह पहले यह मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन खंडपीड के एक जज ने इस मामले से खुद को अलग रखते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है।