Karnal-आगमन पर क्या होंगे नियम? नई एडवाइजरी के अनुसार,

Travel Advisory: यात्रियों को तय यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र जारी करना होगा, जिसमें बीते 14 दिनों की यात्रा की जानकारी जरूरी है. साथ ही यात्री को नेगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी. यह रिपोर्ट यात्रा से पहले 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा पाए जाने पर यात्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है.

 

 

नई दिल्ली. देश में बेहतर होती कोविड स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी की है. इससे पहले चिन्हित किए गए ‘एट रिस्क’ और अन्य देशों के सीमांकन को भी खत्म कर दिया है. साथ ही नई एडवाइजरी में यात्रा के बाद 14 दिनों तक स्वयं निगरानी की बात कही गई है. जबकि, इससे पहले सरकार की तरफ से जारी निर्देषों में 7 दिनों के होम क्वारंटीन की बात कही गई थी. नई एडवाइजरी 14 फरवरी से प्रभावी हो जाएगी.

 

यात्रियों को तय यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र जारी करना होगा, जिसमें बीते 14 दिनों की यात्रा की जानकारी जरूरी है. साथ ही यात्री को नेगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी. यह रिपोर्ट यात्रा से पहले 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा पाए जाने पर यात्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है.

 

 

 

आगमन पर क्या होंगे नियम? नई एडवाइजरी के अनुसार, एयरपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे. यात्री को एयरपोर्ट स्टाफ को ऑनलाइन भरा हुआ स्व घोषित फॉर्म भी दिखाना होगा. लक्षण नजर आने पर यात्री को तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और मेडिकल फेसिलिटी में ले जाया जाएगा. वहीं, कोविड पॉजिटिव आने पर कॉन्टैक्ट की पहचान की जाएगी.

 

 

 

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