पढ़ने वाली छात्रा की फैमली आईडी में सालाना इनकम लिख दी 9 करोड़ रुपये
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गांव उंचा समाना मधुबन जिला करनाल निवासी सोनम ने बताया कि उसे नौकरी के लिए आवेदन करना था। जब आवेदन के लिए पोर्टल खोला तो उसकी फैमिली आईडी में आय 9 करोड़ सालाना दिखाई है। ऐसा होने से वो फार्म नहीं भर पा रही। जब उन्होंने फैमिली आईडी बनवाई थी तो उस समय उसके पिता की इनकम 1 लाख 36 हजार रुपये लिखवाई गई थी। वो उस समय भी स्टूडेंट थी और आज भी पढ़ाई कर रही है। उसके परिवार ने उसकी आय को कभी भी चेंज नहीं करवाया। एेसे में उसकी इनकम कैसे गलत हुई, उसे व उसके परिवार को नहीं पता। अब ठीक करवाने के लिए अलग-अलग सीएससी केंद्रों पर गई। वहां से उसे एडीसी कार्यालय में भेजा गया। एडीसी कार्यालय में जाने पर उन्हें कहा गया कि परिवार पहचान में इनकम ठीक का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद उन्होंने डीसी निशांत यादव को अपनी समस्या सुनाई और मांग की कि हमारी फैमिली आईडी में इनकम ठीक की जाए।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जल्द इस समस्या को सुलझाने का भरोसा दिलवाया है।
पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनीज डोरी के बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध
आदेश आगामी 29 अप्रैल तक रहेंगे प्रभावी :- जिलाधीश निशांत कुमार यादव
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जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने आपराधिक प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनीज डोरी के बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 29 अप्रैल, 2022 तक बने रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेशों में आगे कहा गया है कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के एच.सी. अरोड़ा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य की याचिका से जुड़े निर्णय अनुसार पंतग उड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चाईनीज डोरी काफी खतरनाक है, यह डोरी ऐसी प्लास्टिक से बनाई जाती है जो काफी मजबूत होती है। यदि यह डोरी हाईवोल्टेज की तारों से टकरा जाए तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस डोरी के प्रभाव से कई व्यक्ति घटना के शिकार हुए हैं। ऐसी घटना न घटे, इसके लिए जिला में चाईनीज डोरी बेचने, प्रयोग करने व डोरी को स्टोर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम करनाल आयुक्त, सभी नगर पालिका के सचिव, जिला व सहायक लेबर आयुक्त को जिम्मेवारी दी गई है।