Karnal ‘ऐसे लोगों के लिए चुनाव लड़ना या सेना में शामिल होना भी प्रतिबंधित

पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम 1951 के तहत नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति हासिल है। दोहरी नागरिकता रखने वाले पाकिस्तानी न तो सार्वजनिक पद हासिल कर सकते हैं और ना ही सांसद बन सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए चुनाव लड़ना या सेना में शामिल होना भी प्रतिबंधित है। सितंबर 2012 में देश की शीर्ष अदालत ने 11 सांसदों को अपनी दोहरी नागरिकता जाहिर नहीं करने पर अयोग्य करार दिया था।मंत्रिमंडल सचिवालय पर सीनेट की स्थायी समिति के सामने गुरुवार को सिविल सेवा नियम में संशोधन लाया गया। 17 जनवरी को एसीनेटर अफनान उल्लाह खान ने दी सिविल सर्वेट (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया था।समाचारपत्र डान के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन में नौकरशाहों को दोहरी नागरिकता रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोहरी नागरिकता रखने वाले नौकरशाहों को विदेश की नागरिकता त्यागने के लिए समयसीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अली मुहम्मद खान का विचार है कि सरकारी नौकर सेवा के दौरान दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि एक ही समय कोई व्यक्ति दो देशों का भरोसेमंद नहीं हो सकता।