Karnal-छोटे और मध्यम के TAX PAYERS को नहीं पड़ेगा फर्क

कर्मचारियों को 1 अप्रैल को लगेगा तगड़ा झटका !

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सरकार जल्द ही अब पीएफ कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी में लगी है, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो फिर अब ब्याज की रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

 

कुछ मीडिया रिपोट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं जल्द ही पीएफ के ब्याज की राशि पर 1 अप्रैल से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।

कर्मचारियों को 1 अप्रैल को लगेगा तगड़ा झटका !

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सरकार जल्द ही अब पीएफ कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी में लगी है, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो फिर अब ब्याज की रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

कुछ मीडिया रिपोट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं जल्द ही पीएफ के ब्याज की राशि पर 1 अप्रैल से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।

6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को देना होगा टैक्स

इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है।

दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा। 

वहीं, पिछले साल अगस्त में केंद्र ने जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स की गणना के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन किया था। इस निर्देश के अनुसार हर साल सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू होगा।

छोटे और मध्यम के TAX PAYERS को नहीं पड़ेगा फर्क

हालांकि, नए नियम से छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया अधिसूचना (दिनांक 15-02-2022) में वित्त वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये से अधिक की जीपीएफ सदस्यता वाले सरकारी कर्मचारियों को “वेतन बिलों से पहले उनके द्वारा अर्जित ब्याज” के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।

टीडीएस की कटौती के लिए तैयार हैं

फरवरी 2022 के महीने वेतन और भत्तों से टीडीएस की कटौती के लिए तैयार हैं।

आयकर नियम, 1962 के नियम 9D के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्राइवेट नौकरी वालों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था।

  •   नए आदेश के अनुसार पांच लाख रुपये से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा। सरकार ने इनकम टैक्स (25 संशोधन) नियम 2021 लागू कर दिया है

 

6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को देना होगा टैक्स

 

इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है।

 

दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा।

 

वहीं, पिछले साल अगस्त में केंद्र ने जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स की गणना के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन किया था। इस निर्देश के अनुसार हर साल सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू होगा।

 

छोटे और मध्यम के TAX PAYERS को नहीं पड़ेगा फर्क

 

हालांकि, नए नियम से छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

 

बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया अधिसूचना (दिनांक 15-02-2022) में वित्त वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये से अधिक की जीपीएफ सदस्यता वाले सरकारी कर्मचारियों को “वेतन बिलों से पहले उनके द्वारा अर्जित ब्याज” के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।

 

टीडीएस की कटौती के लिए तैयार हैं

 

फरवरी 2022 के महीने वेतन और भत्तों से टीडीएस की कटौती के लिए तैयार हैं।

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 9D के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्राइवेट नौकरी वालों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था।

 

नए आदेश के अनुसार पांच लाख रुपये से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा। सरकार ने इनकम टैक्स (25 संशोधन) नियम 2021 लागू कर दिया है