प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी का अपमान करने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। प्रयागराज की जिला अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर एक निगरानी याचिका पर पीएमओ को नोटिस भेजा है। यह याचिका पिछले साल 2 नवंबर को पीएम मोदी की नौशेरा (कश्मीर) यात्रा के दौरान भारतीय सेना की वर्दी पहनने को लेकर दायर की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी।
वकील राकेशनाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर दलीलें सुनने के बाद सेशन जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है। याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। पीएम मोदी को पिछले साल कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना की वर्दी पहने देखा गया था,जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है।
वकील राकेशनाथ पांडे ने कोर्ट से पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर, 2021 को भी हुई थी।जिसमें राकेशनाथ पांडे के दायर याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने खारिज कर दिया था।तब सीजेएम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका रद्द कर दी थी कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।इसके बाद इस आदेश को जिला जज के सामने चुनौती दी गई और सीजेएम के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने पीएमओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।